शाहजहांपुर। उत्तरप्रदेश के शाहजहांपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां सात साल की मासूम से रेप और छोटी बहन की बेरहमी से हत्या के 4 साल
9 महीने पुराने मामले में दोषी अनिल चमेली को मृत्युदंड की सजा दी गई हैं।
आरोपी को मृत्युदंड मिलना चाहिए
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हत्या और रेप के आरोपी को मृत्युदंड ही देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो पूरे समाज में गलत संदेश जायेगी और न्यायिक प्रणाली में प्रश्नचिन्ह उठेगा।
यह पूरा मामला जिले के कांट थाना क्षेत्र का है। जहां के एक गांव में 22 फरवरी 2021 की दोपहर तकरीबन साढ़े 3 बजे सात और पांच साल की सगी बहने पास के ही प्राथमिक स्कूल में नहाने के लिए गई थी लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटी।
जब शाम तक दोनों बहनें वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने उसे ढूंढना शुरू किया। एक बहन गांव से बाहर खेत पर मृत अवस्था में पड़ी मिली। उसके सिर से गंभीर चोटें आई थी और खून बह रहा था।
वहीं दूसरी बहन की तलाश शुरू की गई तो घटना स्थल से करीब सौ मीटर दूर बच्ची लहूलुहान अवस्था में पड़ी। जिसे आनन फानन में अस्पताल रेफर किया गया।
आरोपी ने जुर्म कबूला
मासूमों के दादा ने थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने छानबीन शुरू की। इस दौरान पुलिस ने संदेह के आधार पर अनिल चमेली नाम के युवक को हिरासत में लिया। पहले तो युवक ने कुछ भी कहने से इनकार दिया लेकिन पुलिस ने जब सख्ती बरती तो आरोपी ने जुर्म कबूल कर दिया।
